हाइकोर्ट ने लखनऊ की 2 चर्चित कंपनी में करोङो रुपये इन्वेस्ट कराने के नाम पर घोटाला करने के आरोपी पूर्व डायरेक्टर को जमानत पर रिहा किये जाने का दिया आदेश - शहरे अमन

अपने जीवन को शानदार बनाएं, समाचार पत्र पढ़ें

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Oct 24, 2021

हाइकोर्ट ने लखनऊ की 2 चर्चित कंपनी में करोङो रुपये इन्वेस्ट कराने के नाम पर घोटाला करने के आरोपी पूर्व डायरेक्टर को जमानत पर रिहा किये जाने का दिया आदेश

लखनऊ की 2 चर्चित कंपनी हैलो राइड व इनफिनिटी वर्ल्ड इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर पद निखिल कुशवाहा,अखिल कुशवाहा ,नीलम वर्मा व सभी अन्य कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी कर पैसे गबन करने के आरोपी निखिल कुशवाहा को मिली बेल।मामला कानपुर के ग्वालटोली थाने का है जहा कानपुर निवासी मोहम्मद इम्तियाज़ ने हैलो राइड कंपनी व इंफिनिटी वर्ल्ड इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 3 डायरेक्टर व अन्य के खिलाफ चेक से कंपनी के नाम पर 9 लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी कर गबन करने के आरोप लगाते हुए FIR कराई और बताया लोगो के करोड़ो रूपये हैलो राइड कंपनी जो ओला कंपनी की तरह बाइक की भी लोगो को सर्विस दिए जाने के व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने और इनफिनिटी इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड पूरे देश मे बिल्डिंग निर्माड के व्यापार में इन्वेस्ट करने पर अच्छा लाभ देने का वादा किया लेकिन कंपनी ने करोङो रुपए गबन कर लिए।आरोपी निखिल कुशवाहा पूर्व डायरेक्टर हैलो राइड कंपनी की ओर से इलाहाबाद हाइकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र पर *अधिवक्ता सुनील कुमार चौधरी* ने माननीय उच्च न्यायालय के *न्यायमूर्ति श्री अजीत सिंह* के समक्ष बहस के दौरान बताया कि अभियुक्त ने मात्र 2 महीने 12 दिन ही डायरेक्टर के पद पर कार्य किया है उसके बाद निजी कारणों से स्तीफा दे दिया था जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत स्वीकार भी हो गया था ।अभियुक्त ने कोई पैसा नही लिया ,पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है । *अपर शासकीय अधिवक्ता* ने बताया कि आरोपी के ऊपर कुल 24 मुकदमो का आपराधिक इतिहास है धोखाधड़ी कर जनता के रुपयों का गबन किया है ।अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि सरकार की ओर से दाखिल जवाब में भी दोनों कंपनी के मास्टर डाटा में अभियुक्त का नाम नही है।अभियुक्त 18 मुकदमो में बेल पर है अभियुक्त को गलत तरीके से फसाया गया है एक ही मामले में सारी FIR हुई है इसके अलावा कोई आपराधिक इतिहास नही रहा है , अभियुक्त 2 साल से जेल में बंद है।जिस पर मां. न्यायमूर्ति श्री अजीत सिंह ने *जमानत शर्तो के साथ मंजूर* कर जेल रिहा किये जाने का आदेश पारित कर दिया ।

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages