इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद की याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के उस निर्णय को सही ठहराया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लेने को गलत ठहराया गया। स्वामी चिन्मयानंद जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट आए और उस आदेश को चुनौती दी। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने जिला न्यायालय के निर्णय को सही ठहराया। अपने आदेश में उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद को 30 अक्टूबर तक समर्पण करने को कहा है साथ ही जिला न्यायालय को निर्देश दिया है सभी बातों को परखने के बाद कानून सम्मत निर्णय ले।
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