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Feb 12, 2022

मुद्रक एवं प्रकाशक पैम्फलेट, पोस्टर तथा अन्य प्रचार सामग्री के प्रकाशन के सम्बंध में निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से करें अनुपालन

पैम्फलेट, पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता लिखना अनिवार्य होगा

#प्रयागराज
: विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के परिप्रेक्ष्य में शनिवार को संगम सभागार में मुख्य राजस्व अधिकारी श्री हरीशंकर तथा कोषाधिकारी श्री आनन्द दुबे के साथ जनपद के समस्त मुद्रकों/प्रकाशकों की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निर्वाचन आयोग के द्वारा पोस्टर/पैम्फलेट तथा अन्य अनुमन्य प्रचार सामग्री के मुद्रण के सम्बंध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देशों एवं उपबंधों के बारे में मुद्रकों/प्रकाशकों को विस्तार से जानकारी दी गयी, जिसमें बताया गया कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टरों का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेंगा, जिसका मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। बैठक में यह भी बताया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन तब तक नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा, जब तक की प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाये तथा जब तक की दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाये। निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर उक्त प्रतिबंध इस दस्तावेजों के प्रकाशकों एवं मुद्रकों की पहचान स्थपित करने के उद्देश्य से विधि द्वारा अधिरोपित किये गए हैं ताकि यदि धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा या विरोधी के चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर अपील जैसे किसी ऐसे दस्तावेज, जिसमें कोई ऐसे मामले या सामाग्री शामिल हो, जो अवैध, आपराधिक या आपत्तिजनक हो, तो सम्बंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक या निरोधातम्क कार्रवाई की जा सकती है। बैठक में यह भी बताया गया कि ये प्रतिबंध राजनैतिक दलों, अभ्यर्थिंयों तथा उनक समर्थकों द्वारा निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण एवं प्रकाशन पर हुए अनधिकृत निर्वाचन व्ययों पर रोक लगाने के उद्देश्य में सहायक होते है। यह भी बताया गया कि प्रिंटिंग प्रेसों के द्वारा धारा-127क(2) के तहत मुद्रण सामाग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियों (प्रत्येक मुद्रित सामाग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) को प्रकाशकों से घोषणा प्राप्त कर उपलब्ध कराया जायेगा। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर तथा प्रकाशकों द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रण तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा एवं मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियों को प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर निर्दिष्ट को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधितत्व के अधिनियम 1951 की धारा 127क के उपबंधों के अनुसार विधिक कार्रवाई की जायेगी।

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