#प्रयागराज: कोविड-19 संक्रमण से बचाओ व विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जिला निर्वाचन अधिकारी ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने हेतु एक स्थान पर पांच व्यक्ति से अधिक लोगों के रहने पर पाबंदी लगाई है। तथा किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी तभी रह सकता है जो उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो अन्यथा ऐसे लोगों के उस विधानसभा क्षेत्र में रहने पर प्रतिबंध है। संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू है जो 24 फरवरी 2022 से 3 मार्च 2022 तक प्रभावी रहे किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 लोगों से अधिक व्यक्ति एकत्रित रहेंगे या किए जाएंगे तथा अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अगर नहीं रहेंगे तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिला अधिकारी द्वारा जारी किया गया।
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Feb 26, 2022
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एक स्थान पर पांच व्यक्ति सेअधिक लोगों पर पाबंदी व किसी भी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य है।
एक स्थान पर पांच व्यक्ति सेअधिक लोगों पर पाबंदी व किसी भी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य है।
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