17 सालों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के अलावा अन्य राज्य के कारागार में कैद रहे मुख्तार अंसारी को अदालत ने दी ज़मानत समर्थकों में खुशी - शहरे अमन

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Feb 1, 2022

17 सालों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के अलावा अन्य राज्य के कारागार में कैद रहे मुख्तार अंसारी को अदालत ने दी ज़मानत समर्थकों में खुशी

प्रयागराज: अपनी बहादुरी से दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले उस्मान ब्रिगेडियर के नाती दबंग माफिया के खिताब से नवाजे़ जाने वाले व पूर्वांचल में कौमी एकता के अलंबरदार कहे जाने वाले सलाखों में कैद रहने के बावजूद 5 बार असेंबली इलेक्शन फतह हासिल करने वाले मुख्तार अंसारी को आज एमपी एमएलए कोर्ट ने दी ज़मानत। बता दें कि अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामसुध सिंह की अदालत ने मंगलवार को मऊ विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी। मुख्‍तार को जमानत मिलने की जानकारी होने के बाद मुख्‍तार समर्थकों में खुशी का माहौल है। मुख्तार अंसारी ने हाइकोर्ट में जमानत (निरुद्धी) के लिए याचिका दाखिल कर बताया था कि गैंगस्टर एक्ट के तहत वह 27 मई 2009 से न्यायिक हिरासत में है और वर्तमान समय में बांदा जनपद के जिला जेल में निरुद्ध हैं। इस पर हाइकोर्ट ने बीते 11 जनवरी को आदेश दिया कि आरोपित द्वारा दो सप्ताह के अंदर ट्रायल कोर्ट में इस आदेश को प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित न्यायालय से आदेश पारित किया जाए। इस पर मुख्तार के अधिवक्ता ने बीते 20 जनवरी काे दरख्वास्त पेश किया।इस पर सुनवाई के लिए 28 जनवरी तिथि नियत थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से पीठासीन अधिकारी का रोस्टर उक्त तिथि पर न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी और अगली तिथि एक फरवरी नियत की गई। इस पर मंगलवार को एडीजे प्रथम रामसुध सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी।

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