नई दिल्ली/लखनऊ: पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भारत निर्वाचन आयोग ने समाचार पत्र व न्यूज़ चैनलों पर दिखाए जाने वाले एग्जिट पोल पर रोक लगाने का अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए समस्त राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस पर अति शीघ्र पालन कराने हेतु निर्देश जारी किया है गौरतलब है कि एग्जिट पोल पर रोक लगाने हेतु सभी राज्य के गैर सत्तारूढ़ दल के लीडरों ने भारत निर्वाचन आयोग से मांग की थी। वहीं यूपी के मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी ने आज बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल दिखाने पर रोक लगा दी है। निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया कि यूपी आगामी 2022 चुनाव के मद्देनजर 10 फरवरी 2022 गुरुवार को सुबह 7:00 से 7 मार्च 2022 सोमवार को अपराह्न 6:30 बजे तक के बीच में किसी तरह का एग्जिट पोल नहीं दिखाया जा सकेगा निर्वाचन आयोग की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार प्रसार करना प्रतिबंध होगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संक्षेप में आरपी अधिनियम 1951 की धारा 126 का मैया निर्देशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निगम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा उन्होंने बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो इस धारा के बंधुओं का उल्लंघन करेगा उसे 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सके मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके अतिरिक्त किया भी निर्देश दिए गए हैं कि साधारण निर्वाचन के संबंध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा।
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Jan 30, 2022
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समाचार पत्र व न्यूज़ चैनलों पर दिखाए जाने वाले एग्जिट पोल पर निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक
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