मुखबिर खास की सूचना पर ई0आई0बी0 टीम द्वारा पकड़ी गयी 1000 लीटर स्प्रिट।
बरामद स्प्रिट से तैयार की जा सकती थी 3000 लीटर
अवैध शराब।
आबकारी निरीक्षक एवं आबकारी सिपाही को राजकीय
कार्यो में शिथिलता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से किया गया निलम्बित।
इसी
क्रम में श्री सेंथिल पांडियन सी., आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि मुख्यालय
प्रयागराज की ई0आई0बी0 टीम को मुखबिर से अवैध स्प्रिट के सम्बन्ध में सूचना
प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल ई0आई0बी0 मुख्यालय, प्रवर्तन प्रयागराज तथा जनपद प्रयागराज की संयुक्त
टीम का गठन कर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर छापेमारी की गयी। छापेमारी के
दौरान देशी शराब दुकान कनेवरा, जनपद प्रतापगढ़ के परिसर में 05 ड्रमों में (प्रत्येक
200 ली०) स्प्रिट बरामद की गयी तथा दुकान में संचित 21 पेटी व 39 अदद ट्रेट्रा
पैक मदिरा बरामद की गई। उक्त बरामद स्प्रिट से लगभग 3000 लीटर मदिरा तैयार किया
जा सकता था। बरामदशुदा माल को कब्जे में लेते हुए दुकान के अनुज्ञापी तथा
विक्रेताओं के विरूद्ध थाना फतनपुर में आबकारी अधिनियम एवं आईपीसी की सुसंगत
धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया तथा जिला आबकारी अधिकारी, प्रतापगढ़ को
देशी शराब दुकान कनेवरा के विरूद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये
गये।
आबकारी आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि
स्प्रिट की बरामदगी देशी शराब दुकान कनेवरा के परिसर में की गयी थी। राजकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता
तथा अपने पदेन दायित्वों के निवर्हन में बरती गयी शिथिलता के आरोप में प्रथम दृष्टया
दोषी पाते हुए क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक श्री ब़ृजेन्द्र पटेल को तत्काल प्रभाव
से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थ्िात की गयी है। इसी प्रकार
बीट के आबकारी सिपाही श्री मनोज कान्त गिरि को भी घोर लापरवाही बरतने के आरोप में
निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी है।
प्रदेश
में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री व तस्करी के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों
के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की धाराओं में कठोर कार्यवाही कराये
जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये। दीपावली के अवसर पर और
अधिक सतर्कता बरतने के साथ-साथ दुकानों पर
उपलब्ध स्टाक का सत्यापन एवं क्यू.आर.कोड तथा बार कोड का सूक्ष्म परीक्षण किये
जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। यदि किसी दुकान पर गम्भीर किस्म की अनियमितता
पायी जाती है तो दुकान के लाइसेंस के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
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