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ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है,ज्ञानवापी मामले में सर्वे कमिश्नर अजय मिश्र नहीं हटाए जाएंगे, कोर्ट ने दो और सहायक कमिश्नर नियुक्त किए हैं। मुस्लिम पक्ष अदालत से कमिश्नर अजय मिश्र को हटाने की थी मांग, मांग खारिज करते हुए अदालत ने दिया आदेश कहा कि 17 मई से पहले सर्वे किया जाएगा, कमीशन की कार्रवाई में बांधा नहीं पड़ना चाहिए अदालत और साथ में ताला खोलकर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अगर कार्रवाई में कोई विरोध करता है तो उस पर FIR करने के आदेश दिए हैं: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी
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